देहरादून: मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल महोदय द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी।
देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

More Stories
वॉलमार्ट ने भारतीय कारोबारियों के लिए वैश्विक स्तर पर अवसर बढ़ाने के लिए ग्रोथ समिट 2026 का किया आयोजन
चंपावत दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस की जांच में साजिश का खुलासा! पुलिस का दावा – बदले की भावना में नाबालिग को बहला-फुसलाकर रचा गया सुनियोजित षड्यंत्र!
एमडीडीए का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माणों पर चला सीलिंग अभियान; एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का सख्त संदेश – बिना अनुमति निर्माण पर जीरो टॉलरेंस